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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं, जानिए कैसे करें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन Driving Licence Online Apply

Driving Licence Online Apply: आज के समय में वाहन चलाना एक आम जरूरत बन चुकी है। चाहे वह दोपहिया हो या चारपहिया, सार्वजनिक सड़कों पर चलने के लिए वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप वाहन चला रहे हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप समय रहते अपना लाइसेंस बनवाएं।

पहले के समय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी पेचीदा काम माना जाता था। लोगों को आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे और कई बार दलालों के झांसे में आकर पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करके ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

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ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

ड्राइविंग लाइसेंस को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि वाहन के प्रकार के अनुसार चालक को लाइसेंस जारी किया जा सके। मुख्यतः पांच प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं:

  1. लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस (LMV) – जैसे स्कूटर, बाइक, कार आदि।

  2. लर्निंग लाइसेंस – यह एक अस्थायी लाइसेंस होता है जो ड्राइविंग सीखने के लिए जारी किया जाता है।

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  3. हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस (HMV) – जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर आदि।

  4. परमानेंट लाइसेंस – यह लर्निंग पीरियड के बाद स्थायी रूप से जारी किया जाता है।

  5. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस – विदेशों में वाहन चलाने के लिए आवश्यक होता है।

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ड्राइविंग लाइसेंस के लाभ

ड्राइविंग लाइसेंस एक वैध पहचान पत्र भी होता है। इसके अलावा इसके अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:


ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रताएं होती हैं, जैसे:

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

अब आइए जानें कि आप घर बैठे कैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

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  1. सरकारी वेबसाइट पर जाएं
    सबसे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाएं।

  2. राज्य का चयन करें
    वेबसाइट पर जाने के बाद “Driver/Learner Licence” विकल्प पर क्लिक करें और अपना राज्य चुनें।

  3. आवेदन प्रकार चुनें
    अब आपके सामने “Apply for Driving Licence” या “Apply for Learner Licence” का विकल्प आएगा। अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनें।

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  4. फॉर्म भरें
    ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वाहन की जानकारी और अन्य विवरण शामिल होंगे।

  5. दस्तावेज अपलोड करें
    सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

  6. फीस का भुगतान करें
    ऑनलाइन मोड में फीस का भुगतान करें। फीस की राशि राज्य और आवेदन प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

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  7. टेस्ट और स्लॉट बुक करें
    लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। परमानेंट लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करके RTO ऑफिस में टेस्ट देना होता है।


निष्कर्ष

ड्राइविंग लाइसेंस अब बनवाना पहले की तुलना में काफी आसान हो चुका है। अगर आप 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और वाहन चलाना सीख चुके हैं, तो तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इससे आपको यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी और आप कानूनी रूप से सड़कों पर वाहन चला सकेंगे।

सरकार द्वारा लाई गई यह ऑनलाइन सुविधा समय, पैसे और मेहनत की बचत करती है। इसलिए आज ही parivahan.gov.in पर जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें और बिना किसी बाधा के यात्रा का आनंद लें।

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