Driving License Online: अगर आप गाड़ी चलाना सीख चुके हैं या सीखने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहला जरूरी काम होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। पहले यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया मानी जाती थी। आरटीओ (RTO) ऑफिस में लाइन में खड़े रहना, दस्तावेजों की भाग-दौड़, समय की बर्बादी – इन सब वजहों से लोग इसे टालते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार ने यह प्रक्रिया बेहद आसान बना दी है और अब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, किसे लाइसेंस मिल सकता है और पूरा प्रोसेस क्या है – वह भी एकदम आसान और सरल हिंदी में।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पात्रता
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 16 साल है, तो आप केवल 50cc से कम इंजन वाली बाइक के लिए लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए माता-पिता की अनुमति जरूरी होती है।
यदि आप ट्रक, बस, टैक्सी जैसे कमर्शियल वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपकी उम्र कम से कम 18 से 21 साल के बीच होनी चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है?
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस RTO (Regional Transport Office) या RTA (Regional Transport Authority) द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपकी फोटो, नाम, जन्मतिथि और एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिससे यह एक वैध पहचान पत्र की तरह भी काम करता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
भारत में तीन प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं:
लर्निंग लाइसेंस (Learning License): यह शुरुआती लाइसेंस होता है, जिससे आप अभ्यास के लिए गाड़ी चला सकते हैं।
परमानेंट लाइसेंस (Permanent License): लर्निंग के बाद टेस्ट पास करने पर यह लाइसेंस मिलता है और लंबे समय तक वैध रहता है।
कमर्शियल लाइसेंस (Commercial License): यह टैक्सी, ट्रक, बस आदि व्यावसायिक गाड़ियों के लिए होता है।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
अब आप RTO के चक्कर काटे बिना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस निम्नलिखित आसान स्टेप्स को फॉलो करना है:
सबसे पहले https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
अपने राज्य को सिलेक्ट करें।
“Apply for Learning License” पर क्लिक करें।
आधार कार्ड, पता, फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
OTP वेरीफिकेशन के बाद फीस भरें (₹200 से ₹400 के बीच)। पेमेंट फेल होने पर ₹50 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
आवेदन पूरा होने के 7 दिनों के अंदर आपका लर्निंग लाइसेंस डाक के जरिए आपके घर पहुंच जाएगा।
जरूरी दस्तावेज
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड (पहचान और पते के प्रमाण के लिए)
पासपोर्ट साइज फोटो
पता प्रमाण (बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि)
फॉर्म 1 और फॉर्म 2 (ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध)
लर्निंग लाइसेंस के बाद क्या करना होता है?
जब आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है, तब 6 महीने के भीतर आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए RTO जाना होता है। यह टेस्ट वाहन चलाने की योग्यता और नियमों की जानकारी की जांच के लिए लिया जाता है। टेस्ट पास करते ही आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय तक वैध रहता है?
यदि आपकी उम्र 40 साल से कम है, तो ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल या 40 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो) वैध रहता है।
40 वर्ष के बाद, यह 10 साल के लिए वैध होता है, और उसके बाद हर 5 साल में नवीनीकरण कराना होता है।
यदि आपने 1 साल से ज्यादा समय तक लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया, तो आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है।
कुछ जरूरी सुझाव
आवेदन के बाद अपना Application Number संभालकर रखें।
फीस भरने के बाद रसीद जरूर डाउनलोड करें।
टेस्ट देते समय आपकी गाड़ी के कागजात सही और वैध होने चाहिए।
यदि आपने पहले से आवेदन किया है, तो डुप्लीकेट आवेदन न करें।
सहायता कहां से मिल सकती है?
यदि ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपने नजदीकी CSC सेंटर (Common Service Center) जाकर भी सहायता ले सकते हैं। वहां से आपको पूरी जानकारी और मदद मिल सकती है।
निष्कर्ष
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले जैसा मुश्किल काम नहीं रहा। सरकार की डिजिटल पहल ने इसे बेहद सरल और सुविधाजनक बना दिया है। अब आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं, और सिर्फ 7 दिनों के भीतर आपको लर्निंग लाइसेंस डाक से मिल सकता है। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि झंझटों से भी राहत मिलेगी।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना न केवल कानूनन जरूरी है, बल्कि यह आपकी पहचान का प्रमाण भी होता है। इसलिए इसे समय रहते बनवाएं और जिम्मेदारी से वाहन चलाएं।
Disclaimer: यह जानकारी सरकारी पोर्टल और उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in पर जरूर जाएं या नजदीकी RTO से संपर्क करें।