Torn Note Exchange RBI: हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ है जब एटीएम से पैसे निकालते समय या किसी दुकानदार से खुले पैसे लेते वक्त हमारे हाथ में फटा, गंदा, गोंद से चिपका या घिसा हुआ नोट आ गया हो। ऐसे नोट को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब दुकानदार उसे लेने से मना कर देते हैं। कई बार हम खुद भी उसे किसी को देने में संकोच करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे फटे, पुराने या खराब नोटों को बदलवाने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं?
इस लेख में हम जानेंगे कि अगर आपके पास फटा या गोंद से चिपका हुआ नोट है, तो आप उसे कहां और कैसे बदल सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि किस स्थिति में बैंक नोट बदलने से इनकार कर सकता है और आपको क्या करना चाहिए।
फटा हुआ नोट है तो घबराएं नहीं
अगर आपके पास फटा, गोंद से जुड़ा, जला या घिसा हुआ नोट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। RBI के नियमों के अनुसार, ऐसे नोटों को बदला जा सकता है। जरूरी बात यह है कि उस नोट की मुख्य जानकारियां जैसे नोट नंबर, छपाई की तारीख, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और मूल्य की पहचान साफ-साफ दिखनी चाहिए।
फटा या खराब नोट कैसे और कहां बदलें?
किसी भी बैंक में बदल सकते हैं नोट
आपको जिस बैंक में खाता है, वहीं जाना जरूरी नहीं है। आप किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फटे या खराब नोट बदलवा सकते हैं।बिना खाता धारक हुए भी बदल सकते हैं नोट
अगर आपका उस बैंक में खाता नहीं भी है, तब भी वह बैंक आपके नोट बदलने से मना नहीं कर सकता, बशर्ते नोट बदलने की राशि और संख्या RBI के नियमों के अनुसार हो।
RBI के अनुसार नोट बदलवाने के नियम
1. 20 नोट या ₹5000 तक के नोट
अगर आप एक दिन में 20 नोट या कुल ₹5000 तक की राशि तक ही फटे नोट बदलते हैं, तो बैंक आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा।
यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त और तुरंत होती है।
2. 20 से ज्यादा नोट या ₹5000 से अधिक की राशि
अगर आप इससे अधिक नोट बदलवाना चाहते हैं, तो बैंक आपसे अनुरोध कर सकता है कि आप एक फॉर्म भरें और आपके नोट रसीद के साथ जमा कर लिए जाएंगे।
यह राशि कुछ समय बाद आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। कुछ मामलों में बैंक सर्विस चार्ज भी ले सकता है।
किन नोटों को बैंक बदलने से इनकार कर सकता है?
जो नोट बहुत ज्यादा फटे, जले, या आधे से ज्यादा हिस्से में खराब हों, उन्हें बैंक बदलने से मना कर सकता है।
नोट गोंद या टेप से चिपका हो, और उसमें बदलाव किया गया हो, तो भी बैंक उसे बदलने से मना कर सकता है।
यदि नोट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई हो या वह नकली प्रतीत होता हो, तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा।
नोट बदलने के लिए जरूरी बातें
फटा हुआ नोट इस हद तक न फटा हो कि उसका असली होना साबित न हो सके।
नोट की पहचान योग्य जानकारियां साफ हों, जैसे नंबर, साइन, वॉटरमार्क।
₹50,000 से अधिक राशि के नोट बदलने पर आपसे ID प्रूफ मांगा जा सकता है।
गोंद या टेप से जोड़े गए नोटों पर बैंक आपत्ति जता सकता है।
अगर बैंक नोट बदलने से मना कर दे तो क्या करें?
शाखा प्रबंधक से बात करें – सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा के ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें और उन्हें RBI के दिशा-निर्देश बताएं।
कस्टमर केयर में शिकायत करें – यदि बैंक कर्मचारी फिर भी मना करें, तो उस बैंक की ग्राहक सेवा (Customer Care) में शिकायत दर्ज कराएं।
RBI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें – आप भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं।
RBI कार्यालय से संपर्क करें – अगर समस्या का समाधान न हो तो आप अपने क्षेत्र के नजदीकी RBI ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं।
फटे नोटों की परिभाषा – क्या कहते हैं RBI के नियम?
म्यूटिलेटेड नोट (Mutillated Notes) – ऐसे नोट जो फट गए हैं या दो टुकड़ों में हैं, लेकिन उनकी पहचान संभव है।
इंपरफेक्ट नोट (Imperfect Notes) – जिन नोटों में थोड़ी बहुत खराबी है, लेकिन जरूरी जानकारियां मौजूद हैं।
डिफेक्टिव नोट (Defective Notes) – ऐसे नोट जिनकी छपाई या कटाई में गड़बड़ी है, लेकिन इस्तेमाल लायक हैं।
इन सभी प्रकार के नोटों को RBI के नियमों के तहत बदला जा सकता है।
निष्कर्ष
फटे, पुराने, जले या चिपके हुए नोटों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ-साफ नियम बना रखे हैं, जिनके तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी शुल्क के सीमित संख्या में नोट बदल सकता है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आपके नोट में जरूरी जानकारियां साफ दिख रही हों और आपने सही प्रक्रिया का पालन किया हो।
अब अगली बार जब आपके पास ऐसा कोई नोट आए, तो आप पूरी जानकारी के साथ बैंक जाएं और बिना किसी संकोच के उसे बदलवाएं। जानकारी ही सुरक्षा है – और सही जानकारी होने पर कोई भी आपको आपका हक नहीं छीन सकता।