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ATM या दुकानदार ने दे दिया फटा हुआ नोट, जानिए RBI के नए नियम और नोट बदलवाने की आसान और पूरी प्रक्रिया Torn Note Exchange RBI

Torn Note Exchange RBI: हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ है जब एटीएम से पैसे निकालते समय या किसी दुकानदार से खुले पैसे लेते वक्त हमारे हाथ में फटा, गंदा, गोंद से चिपका या घिसा हुआ नोट आ गया हो। ऐसे नोट को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब दुकानदार उसे लेने से मना कर देते हैं। कई बार हम खुद भी उसे किसी को देने में संकोच करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे फटे, पुराने या खराब नोटों को बदलवाने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं?

इस लेख में हम जानेंगे कि अगर आपके पास फटा या गोंद से चिपका हुआ नोट है, तो आप उसे कहां और कैसे बदल सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि किस स्थिति में बैंक नोट बदलने से इनकार कर सकता है और आपको क्या करना चाहिए।

फटा हुआ नोट है तो घबराएं नहीं

अगर आपके पास फटा, गोंद से जुड़ा, जला या घिसा हुआ नोट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। RBI के नियमों के अनुसार, ऐसे नोटों को बदला जा सकता है। जरूरी बात यह है कि उस नोट की मुख्य जानकारियां जैसे नोट नंबर, छपाई की तारीख, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर और मूल्य की पहचान साफ-साफ दिखनी चाहिए।

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फटा या खराब नोट कैसे और कहां बदलें?

  1. किसी भी बैंक में बदल सकते हैं नोट
    आपको जिस बैंक में खाता है, वहीं जाना जरूरी नहीं है। आप किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फटे या खराब नोट बदलवा सकते हैं।

  2. बिना खाता धारक हुए भी बदल सकते हैं नोट
    अगर आपका उस बैंक में खाता नहीं भी है, तब भी वह बैंक आपके नोट बदलने से मना नहीं कर सकता, बशर्ते नोट बदलने की राशि और संख्या RBI के नियमों के अनुसार हो।

RBI के अनुसार नोट बदलवाने के नियम

1. 20 नोट या ₹5000 तक के नोट

2. 20 से ज्यादा नोट या ₹5000 से अधिक की राशि

किन नोटों को बैंक बदलने से इनकार कर सकता है?

नोट बदलने के लिए जरूरी बातें

अगर बैंक नोट बदलने से मना कर दे तो क्या करें?

  1. शाखा प्रबंधक से बात करें – सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा के ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें और उन्हें RBI के दिशा-निर्देश बताएं।

  2. कस्टमर केयर में शिकायत करें – यदि बैंक कर्मचारी फिर भी मना करें, तो उस बैंक की ग्राहक सेवा (Customer Care) में शिकायत दर्ज कराएं।

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  3. RBI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें – आप भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं।

  4. RBI कार्यालय से संपर्क करें – अगर समस्या का समाधान न हो तो आप अपने क्षेत्र के नजदीकी RBI ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं।

फटे नोटों की परिभाषा – क्या कहते हैं RBI के नियम?

इन सभी प्रकार के नोटों को RBI के नियमों के तहत बदला जा सकता है।

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निष्कर्ष

फटे, पुराने, जले या चिपके हुए नोटों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ-साफ नियम बना रखे हैं, जिनके तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी शुल्क के सीमित संख्या में नोट बदल सकता है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आपके नोट में जरूरी जानकारियां साफ दिख रही हों और आपने सही प्रक्रिया का पालन किया हो।

अब अगली बार जब आपके पास ऐसा कोई नोट आए, तो आप पूरी जानकारी के साथ बैंक जाएं और बिना किसी संकोच के उसे बदलवाएं। जानकारी ही सुरक्षा है – और सही जानकारी होने पर कोई भी आपको आपका हक नहीं छीन सकता।

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