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सरकार ने बदला रिटायरमेंट नियम, अब इस नई उम्र में रिटायर होंगे सरकारी कर्मचारी Retirement Age Hike

Retirement Age Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। लंबे समय से यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने जा रही है या फिर इसमें कोई नई योजना लागू करने वाली है। इस विषय में राज्यसभा में भी सवाल उठाए गए और अब सरकार ने इस पर अपना स्पष्ट जवाब दे दिया है।

रिटायरमेंट उम्र को लेकर कर्मचारियों में उठते रहे सवाल

सरकारी विभागों में काम कर रहे कई कर्मचारी इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि उन्हें कितनी उम्र तक नौकरी करनी है और क्या उन्हें समय से पहले रिटायरमेंट लेने का विकल्प मिलेगा या नहीं। कुछ कर्मचारी जहां जल्दी रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट की उम्र को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल अक्सर सरकार से पूछा जाता है कि क्या वह इस दिशा में कोई फैसला ले रही है।

राज्यसभा में उठे दो अहम सवाल

हाल ही में राज्यसभा में एक सांसद ने सरकार से दो अहम सवाल किए। पहला सवाल यह था कि क्या सरकार समय से पहले रिटायरमेंट लेने की योजना बना रही है? और दूसरा सवाल था कि जो कर्मचारी देर से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्या सरकार उन्हें इसकी अनुमति देने पर विचार कर रही है? इन दोनों सवालों का जवाब सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री ने दिया और दोनों का उत्तर “ना” में दिया गया।

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सरकार ने किया स्पष्ट – रिटायरमेंट उम्र में नहीं होगा कोई बदलाव

राज्यसभा में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया जाएगा। वर्तमान में जो नियम लागू हैं, वही आगे भी प्रभावी रहेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि रिटायरमेंट की आयु सीमा के मामले में कोई लचीलापन भी नहीं लाया जा रहा है। यानी अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति 58 या 60 वर्ष की उम्र में होती है, तो वही उम्र आगे भी बनी रहेगी।

जल्दी रिटायरमेंट के लिए मौजूद हैं नियम

अगर कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों, जैसे स्वास्थ्य या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसके लिए पहले से ही नियम मौजूद हैं। इसके तहत कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन अधिनियम 2021 या अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले सकता है। इसमें यह ध्यान देना जरूरी है कि कर्मचारी को संबंधित नियमों का पालन करना होगा और उचित प्रक्रिया से गुजरना होगा।

राज्य सरकारों में हो सकता है अंतर

हालांकि केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि उसकी ओर से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ राज्य सरकारें रिटायरमेंट उम्र सीमा में बदलाव कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है, तो कुछ में यह 58 वर्ष निर्धारित है। ऐसे में राज्यों के हिसाब से यह सीमा बदल सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर इसका असर नहीं होगा।

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भविष्य में हो सकता है विचार

सरकार ने अपने जवाब में यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में रिटायरमेंट उम्र को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। यदि भविष्य में जनहित और कर्मचारी कल्याण को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की समीक्षा की जाती है, तो रिटायरमेंट आयु सीमा पर विचार संभव हो सकता है।


निष्कर्ष

इस समय सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि सरकार ने रिटायरमेंट उम्र सीमा में किसी भी प्रकार के बदलाव से इनकार किया है। जल्दी रिटायरमेंट के लिए पहले से मौजूद नियम ही प्रभावी रहेंगे और देर से रिटायरमेंट की कोई योजना नहीं है। हालांकि भविष्य में जरूरत के हिसाब से सरकार इस पर दोबारा विचार कर सकती है।

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