Toll Tax Exemption: जब भी आप किसी हाईवे या नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो बीच रास्ते में टोल प्लाजा जरूर आता है। वहां टोल टैक्स देना होता है, जो सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कुछ खास लोगों और वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इसके लिए खास नियम बनाए हैं।
इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन लोगों और वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होता, इसके पीछे क्या नियम हैं, और यह छूट किन परिस्थितियों में मिलती है।
क्यों लिया जाता है टोल टैक्स?
टोल टैक्स वसूली का मुख्य उद्देश्य है राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव का खर्च निकालना। भारी वाहन, ट्रक और अन्य बड़े वाहन हाईवे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी भरपाई टोल टैक्स से होती है। इसके अलावा सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है, जिससे नई सड़कों का निर्माण और यात्री सुविधाएं बेहतर बनाई जाती हैं।
NHAI द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार, वाहन के प्रकार और दूरी के आधार पर टोल की राशि निर्धारित की जाती है। छोटे वाहन जैसे कार या बाइक के लिए कम टोल लिया जाता है, जबकि बड़े ट्रक और बसों से ज्यादा।
टोल टैक्स से पूरी तरह छूट किन्हें मिलती है?
1. आपातकालीन वाहन (Emergency Vehicles)
एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है। अगर किसी टोल प्लाजा पर इनसे टोल मांगा जाए, तो इसकी शिकायत सीधे NHAI को की जा सकती है।
2. विशेष VIP व्यक्ति (VVIPs)
कुछ खास सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों को देश के किसी भी टोल प्लाजा पर टोल नहीं देना होता। इनमें शामिल हैं:
भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
राज्यपाल और मुख्यमंत्री
सांसद और विधायक
उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
ये लोग अपना सरकारी पहचान पत्र दिखाकर टोल प्लाजा बिना शुल्क दिए पार कर सकते हैं।
3. वीरता पुरस्कार विजेता
भारत के वीर सपूतों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है। इन पुरस्कार विजेताओं को टोल प्लाजा से बिना किसी भुगतान के गुजरने की अनुमति है:
परमवीर चक्र
महावीर चक्र
अशोक चक्र
कीर्ति चक्र
शौर्य चक्र
4. भारतीय सेना और रक्षा विभाग के वाहन
भारतीय सेना और रक्षा विभाग से संबंधित सभी वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। ये वाहन देश की सुरक्षा में लगे होते हैं, इसलिए इन्हें टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है।
5. राज्य परिवहन की बसें और दोपहिया वाहन
राज्य सरकारों द्वारा संचालित बसों को भी टोल टैक्स नहीं देना होता। इसके साथ ही, मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों को भी देश के किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
6. स्थानीय ग्रामीण वाहन
अगर कोई गांव टोल प्लाजा के कुछ किलोमीटर के दायरे में स्थित है, तो उस गांव के निवासी अपने निजी वाहनों से बिना टोल दिए यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्थानीय टोल कार्यालय से पहचान पत्र या पास लेना होता है।
दो बार टोल क्रॉस करने पर मिलती है छूट
NHAI के नियमों के अनुसार, अगर कोई वाहन चालक 24 घंटे के अंदर उसी टोल प्लाजा से दो बार गुजरता है, तो उसे फुल टोल के बजाय डेढ़ गुना ही टोल देना होता है। यह नियम उन लोगों के लिए लाभकारी है जो रोज अप-डाउन करते हैं।
निष्कर्ष
देश में टोल टैक्स से छूट पाने वाले लोगों की एक लंबी सूची है, लेकिन इसके लिए सही दस्तावेज और पहचान पत्र होना अनिवार्य है। अगर आप ऊपर बताई गई श्रेणियों में आते हैं, तो आप भी टोल टैक्स से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी टोल प्लाजा पर आपसे गलत तरीके से टोल लिया जाए, तो आप इसकी शिकायत NHAI की हेल्पलाइन या वेबसाइट पर कर सकते हैं।
यह जानकारी हर वाहन चालक के लिए जरूरी है, ताकि वो अपने अधिकारों को जान सके और बेवजह का भुगतान करने से बच सके।